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रेणुसागर परियोजना ने मजदूर की मौत पर प्रतिकर/क्षतिपूर्ति नही किया निर्धारित, रोष
रेणुसागर परियोजना ने मजदूर की मौत पर प्रतिकर/क्षतिपूर्ति नही किया निर्धारित, रोष कम्पनी पर लगाया मनमानेपन का आरोप
अनपरा सोनभद्र। ⁸jरेणुसागर पावर डिवीजन मे कार्य के दरम्यान दुर्घटना मे मृतक ठेका मजदूर श्यामसुंदर निवासी डिबुलगंज को देय प्रतिकर/क्षतिपूर्ति व अन्य देयताओ का दुर्घटना के घण्टो उपरांत निर्धारण कर मृतक के परिजनो को सूचित नही किये जाने पर एनएसयुआई के प्रदेश सचिव अंकुश दुबे व युपी वर्कर्स फ्रंट के श्रमिक नेता दिनकर कपुर ने रोष जताते हुये आपत्ति दर्ज कराई है। अंकुश दुबे ने कहा है कि दुर्घटना के उपरांत रेणुसागर पावर डिवीजन जो प्रिंसिपल ईम्प्लायर है का दायित्व है कि वह दुर्घटना मे मृतक के परिजनो को प्रतिकर/क्षतिपूर्ति तथा अन्य देय लाभो का निर्धारण कर परिजनो को सूचित करे तथा अमुममन अन्य सभी परियोजनाओं मे ऐसी स्थिति मे कर्मचारी प्रतिकर संदाय अधिनियम-१९२३ के प्राविधानानुसार प्रतिकर/क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर देय राशि के बाबत् चेक डीएलसी,पिपरी के नाम से जारी कर उसकी छायाप्रति परिजनो को सौप दी जाती है परन्तु इस प्रकरण मे ऐसा नही किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। उन्होने जिलाधिकारी-सोनभद्र तथा डीएलसी-पिपरी से हस्तक्षेप कर प्रतिकर व अन्य देयताओ का निर्धारण कर मृतक के परिजनो को अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित किये जाने की मांग की है।
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