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लापरवाह विवेचक राजेश यादव के विरुद्ध अपर सत्र न्यायाधीश ने दिया कार्रवाई के आदेश

लापरवाह विवेचक राजेश यादव के विरुद्ध अपर सत्र न्यायाधीश ने दिया कार्रवाई के आदेश

 लापरवाह विवेचक राजेश यादव के विरुद्ध अपर सत्र न्यायाधीश ने दिया कार्रवाई के आदेश           



                                            
ओमप्रकाश हत्याकांड मामले में फूलन देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को ओमप्रकाश हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी फूलन देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, वहीं लापरवाह विवेचक राजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया है ।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक  म्योरपुर थाना क्षेत्र के पिपरहवा टोला कुदरी गांव निवासी राम प्यारे पुत्र वीर शाह  ने 2 सितम्बर 2017 को चोपन थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका बेटा ओमप्रकाश चोपन थाना क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करता था और किराए के मकान में रहता था। 20 अगस्त 2017 को  मकान मालिक सुशील ने बताया कि ओमप्रकाश की लाश कमरे में पड़ी है। तथा अंदर से कुंडी बंद थी। एक महिला फूलन देवी 5-6 माह से ओमप्रकाश के साथ रहती थी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक राजेश यादव ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर विवेचक राजेश यादव द्वारा अपने बयान में घटना का समर्थन न करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए लापरवाह विवेचक राजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को आदेश की प्रति भेजकर आदेशित किया है कि लापरवाह विवेचक राजेश यादव चाहे जिस जिले में तैनात हो वहां के एसपी को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं आरोपी फूलन देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।

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