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एनसीएल के जीएम सहित  बीजीआर के अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश  से मचा हड़कंप

एनसीएल के जीएम सहित बीजीआर के अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश से मचा हड़कंप

 एनसीएल के जीएम सहित  बीजीआर के अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश  से मचा हड़कंप         


                        अनपरा। एनसीएल बीना परियोजना में ओवर बार्डेन  का कार्य करा रही बीजीआर डेको प्रबंधन की लापरवाही से संविदा मजदूर के मौत के मामले में  सोनभद्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  सूरज मिश्रा ने बीजीआर डेको कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अरुण कुमार कार्तिक, एच आर हेड धीरज उपाध्याय, एनसीएल बीना के पूर्व जीएम एल पी गोडसे के खिलाफ शक्तिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है जिससे संबंधितो में हड़कंप मच गया है। बताते चले कि एनसीएल बीना परियोजना में ओवर बार्डेन  का कार्य करा रही बीजीआर डेको में बासी निवासी संविदा मजदूर राम प्रसाद यादव वोल्वो चालक के पद पर कार्यरत थे। 04 अगस्त को कैम्प कार्यालय में सभी मजदूरों को कोविड वैक्सीन लगवाई गई जिससे राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। खराब स्वास्थ्य के बाद राम प्रसाद ने छुट्टी मांगी पर उसे छुट्टी नही देते हुए 20 दिन तक लगातार कार्य कराया जाता रहा जिससे उसकी तबीयत और भी गंभीर हो जाने पर उसे वाराणसी एक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया जहा राम प्रसाद की मौत हो गई। राम प्रसाद की पत्नी ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जब कंपनी से कोविड टीका का प्रमाण पत्र मांगा तो कंपनी ने देने से इंकार कर दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि राम प्रसाद को 15 सितंबर को कोविड़ का टीका लगा है जो नेहरू चिकत्सालय जयंत में लगाया गया है जबकि राम प्रसाद की मौत 8 अगस्त को ही हो चुकी थी। पत्नी मीना देवी द्वारा दायर दांडिक प्रकीर्ण  वाद को गंभीरता से लेते हुए सोनभद्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  सूरज मिश्रा ने शक्तिनगर पुलिस को आदेशित किया है कि बीजीआर डेको कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अरुण कुमार कार्तिक, एच आर हेड धीरज उपाध्याय, एनसीएल बीना के पूर्व जीएम एल पी गोडसे के खिलाफ धारा 304,419,420,467,468,469,471 आईपीसी में मामला दर्ज कर   विवेचना करावे और विवेचना के उपरांत आख्या से न्यायालय को अवगत कराए।

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